देहरादून। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ‘ख’ सेवा नियमावली, 1993 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-632/दिनांक 30 अप्रैल, 2024 के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन उद्यान विकास शाखा के अन्तर्गत श्रेणी-2 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान (वेतनमान रू0 56100-177500/वेतन लेवल-10) में नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-