उत्तराखंड

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने शासन के सामने उठाए कर्मचारियों के प्रकरण, समाधान की मांग

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त से राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रकरणों पर तत्काल समाधान करने की मांग की है।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि मुख्य सचिव को परिषद की ओर से दिए पत्र में कहा गया है कि 15 जून 2024 को रुद्रप्रयाग जनपद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन के सम्बन्ध में चारधाम यात्रा चेकपोस्ट ब्रह्मपुरी/तपोवन में तैनात कर्मचारियों को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी ठहराकर निलम्बित कर दिया गया है, जिसका प्रवर्तन कर्मचारी संघ विरोध कर रहा है और कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिए जाने की मांग कर रहा है। परिषद द्वारा इस मांग का समर्थन करते हुए मुख्य सचिव से मांग की है, कि तथ्यात्मक परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही कर तत्काल सम्बन्धित कार्मिकों के निलम्बन को वापस लिया जाए।
परिषद ने अपर मुख्य सचिव से प्रदेश में छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर कार्मिकों को भारत सरकार की भांति जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में  9% की बढोत्तरी कर 230% से बढाकर 239% किए जाने की मांग की है ।
परिषद द्वारा अपर मुख्य सचिव वित्त से मांग की गई है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कार्मिकों को भी उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश वित्त सामान्य अनुभाग-3 आदेश संख्या 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून 2024 के द्वारा दिए जा रहे अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड में भी प्रदान किया जाए, ताकि 1 जनवरी व 1 जुलाई को नोशनल वेतन वृद्धि देकर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जा सके । परिषद द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अपर मुख्य सचिव महोदय के साथ ही विभिन्न बैठकों में उक्त पर सहमति भी बनी है किन्तु आतिथि तक कार्यवाही अपेक्षित है ।

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