उत्तराखंडकर्मचारी संगठन

केंद्रीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% पेंशन तय

केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी, अ1 अप्रैल, 2025 से होगी लागू

  • पारिवारिक पेंशन 60%, 10 साल सेवा पर न्यूनतम 10 हजार पेंशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। इसमें 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आखिर के 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50 फीसदी सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। वहीं, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन 60% होगी और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर हर महीने 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। कर्मचारी पहले से चल रही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों को संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में इसका एलान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस  से केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य सरकारें भी यूपीएस का विकल्प चुन सकेंगी। अगर राज्य भी यूपीएस का चुनाव करती हैं, तो इससे 90 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे। सरकार के अनुसार, योजना लागू होने पर ,रियर पर 800 करोड़ का खर्च आएगा। एरियर का लाभ 2004 से सेवानिवृत्त कर्मियों को मिलेगा। योजना के पहले साल सरकारी खजाने पर करीब 6,250 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा।

यूपीएस की खास बातें

  • सुनिश्चित पेंशन: कम से कम 25 वर्षों को सेवा करने वाले को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12  महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
  • सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी कीमृत्यु होने पर उसकी पेंशन को 60% रकम परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगी।
  • सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा करने के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है. तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
  • महंगाई के हिसाब से पेंशन में वृद्धिः कर्मचारियों को तीनों सुनिश्चित पेंशन योजनाओं में महंगाई सूचकांक के आधार पर वृद्धि का लाभ भी मिलेगा।
  • एकमुश्त भुगतान:  सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युर्टी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा। हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन-डीए) का दसवां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।
  • सरकार का बड़ा अंशदान:  नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी को मूल वेतन का 10 फीसदी योगदान देना होता है। सरकार का 14% अंशदान है। यूपीएस में सरकार का अंशदान अब 18.5 फीसदी होगा। कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की तरह 10% ही रहेगा।

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