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देहरादून। वर्तमान स्थानांतरण सत्र 2024-25 के लिए स्थानांतरण की अधिकतम सीमा को 15 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों की सीमा तक पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों को 15 प्रतिशत की सीमा से ओवर एण्ड अबव श्रेणी में मानते हुए स्थानान्तरित किया जा सकेगा। अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरित कार्मिकों को यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
देखें आदेशः