उत्तराखंड

फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों में गई प्रधानी

देहरादून। जिलाधिकारी  सोनिका ने अवगत कराया है कि समीर अहमद पुत्र सलीम अहमद निवासी ग्राम व पो०सहसपुर के द्वारा 27 अग्स्त 2020 को प्रस्तुत किए गए शिकायती पत्र द्वारा शिकायत की गयी कि अनीस अहमद प्रधान ग्राम पचांयत सहसपुर के द्वारा वर्ष 2006 इण्टरमीडिएट (व्यक्तिगत) अनुक्रमांक 208465 फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्रों प्रस्तुत कर प्रधान पद हासिल किया गया है। समीर अहमद द्वारा उक्त प्रकरण में न्यायालय विहित प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी के न्यायालय में वाद सं0-05/2020 योजित किया गया था।

न्यायालय विहित प्राधिकारी / उपजिलाधिकारी, विकासनगर, द्वारा चुनाव याचिका सं0-05/2020 धारा-131 ज उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, समीर अहमद बनाम अनीश अहमद आदि याचिका में 09.07.2024 को पारित आदेश में करते हुए विवेचना के आधार पर याची की याचिका आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए विपक्षी सं० 01 के ग्राम सभा सहसपुर विकास खण्ड सहसपुर जिला देहरादून से प्रधान पद के नामांकन व निर्वाचन को अवैध व शून्य घोषित किया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेशो के क्रम में अनीश अहमद प्रधान, ग्राम पंचायत सहसपुर, विकास खण्ड सहसपुर को प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से पदच्युत किया गया है।

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