Uncategories

उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ को लेकर बड़ा फैसला

देहरादून। उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, अंशदायी भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली तथा उत्तर प्रदेश अंशदायी भविष्य निधि पेंशन नियमावली, 1984 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) एवं उत्तराखण्ड में लागू अंशदायी पेंशन योजना के प्राविधानों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक 7.1 प्रतिशत होगी। उक्त दर 01 जनवरी, 2024 से लागू होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button