देहरादून। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतनादि एवं पी०टी०ए० शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति की गई है।
अवमुक्त धनराशि में से कमशः अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु रू0 12000 हजार तथा नियमित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि रू० 3000000 हजार अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्रमशः रू0 8067 हजार तथा रू0 2831600 हजार संलग्न विवरणानुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
1- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं० 201358/09(150)2019/XXVII (1)/2024 वित्त अनुभाग-1 दिनांक 22 मार्च 2024 में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय।
3- मितव्ययता के सम्बध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय। कोषागार में प्रस्तुत देयकों पर लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या तथा राजस्व मद का उल्लेख किया जाय।
4-इस बजट आबंटन का आशय किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृत से नहीं है, यदि किन्हीं प्रकरणों में देयकों के भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसे अवश्य प्राप्त किया जायेगा। अवशेष देयको के आहरण की स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जायेगी।
5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप 42 आई पर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा, तदोपरान्त अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि शासन से अवमुक्त करायी जायेगी।
6- आंवटित धनराशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष के वेतनादि संबंधी देयताओं का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा, किसी भी प्रकार से देयताओं का भुगतान अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा जायेगा।
7- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/Xxvii (1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराषि पृथक अलाटमैन्ट आई०डी० के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। जिसकी अलाटमैन्ट आई०डी० संलग्न है। धनराशि आहरण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
8- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 03-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान, 01-आवर्तक अनुदान, मानक मद, 05-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान तथा लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02-माध्यमिक शिक्षा, 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 04-अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 0407-पी०टी०ए० शिक्षकों को मानदेय, मानक मद 08-पारिश्रमिक के नामें डाला जायेगा। संलग्न – आबंटन आई०डी० ।
भवदीय,
(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।