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उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को पीएफ की जमा राशि पर मिलेगा 7.1 प्रतिशत ब्याज

देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि और उसी प्रकार की अन्य निधियों की जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि सामान्य भविष्य निधि के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.1 प्रतिशत होगी। यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगी।

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