अदालत

पुरोला की ब्लाक प्रमुख निशिता शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार किए बहाल

उत्तरकाशी। पुरोला की ब्लाक प्रमुख और पूर्व विधायक निशिता शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार के निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिए हैं।

जुलाई में हुए त्रिस्तरीय चुनाव में पुरोला क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। पूर्व विधायक मालचंद की पुत्रवधु निशिता शाह पुरोला की ब्लाक प्रमुख चुनी गई थी। निशिता शाह के प्रतिद्वंद्वि आंचल ने निशिता के दो-दो जाति प्रमाण पत्र, एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले को जिला न्यायालय उत्तकाशी को चुनाव याचिका के रुप में सुनवाई के लिए निर्देशित किया था।

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए निशिता शाह के प्रमुख पद पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। साथ ही उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगा दी थी।

 

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