
देहरादून। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज पहली बार धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- पीडब्ल्यूडी कीएडीबी समर्थित पुल सुधार परियोजना के तहत ली गई कंसलटेंसी के 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि के टेण्डर का अनुमोदन।
- राज्य में सेवारत न्याययिक अधिकारियों को वाहन क्रय करने के लिए मामूली ब्याज पर 10 लाख रूपये तक साॅफ्ट लोन की सुविधा का अनुमोदन।
- वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2025 तक संयत्र स्थापित करने वालों को राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 की धारा 36 के अनुसार स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्याालय देहरादून से संबंधित या उससे अनुषांगित विषयों का उपबन्ध एवं परिनियमन के प्रख्यापन की मंजूरी।
- वर्ष 2025 में उत्तराखण्ड लोक और निजी सम्पत्ति वसूली अधिनियम के तहत परामर्शी विभागों (वित्त, न्याय और विधायिकी) से परामर्श लेकर नियमावली लागू करने की अनुमति।
- उत्तराखण्ड होमगार्ड्स समूह ‘क‘ एवं ‘ख‘ सेवा संशोधन नियमावली के प्रख्यापन की अनुमति।
- राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग के गठन, कार्यक्षेत्र एवं संगठनात्मक ढांचा निर्माण को स्वीकृति।
- भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद डिजिटाइजेशन की व्यवस्था और कम्प्यूटर आधारित अंवेषण हेतु पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए ‘नेशनल इंस्ट्यूट फाॅर इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्फाॅरमेशन टैक्नोलाॅजी‘ विशेषज्ञों की नियुक्ति का अनुमोदन।
- वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों (पुलिस, PAC, IRB, प्लाटून कमान्डर, अग्निशमन अधिकारी, वन दरोगा) की सीधी भर्ती के लिए आगामी तीन वर्ष तक पूर्व की नियमावली की व्यवस्था बनाए रखने का अनुमोदन।
- न्यायालय के निर्णयानुसार एडेड स्कूल बनने से पूर्व शिक्षकों की सेवा को प्रोन्नति के लिए मान्य करने के प्रस्ताव के संबंध में उप समिति बनने का अनुमोदन।
- रवि विपणन सत्र 2026-27 में विकेन्द्रीयकरण के अन्तर्गत मूल्य समर्थन के लिए गेहं खरीद के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रूपये प्रति कुन्तल का लाभ देने का अनुमोदन।
- भारत सरकार से निर्धारित एमएसपी पर रबी और खरीफ सत्रों में की जाने वाली गेहूं और धान खरीद पर केंद्र द्वारा अनुमन्य मण्डी शुल्क दो प्रतिशत ही लेने का निर्णय।
- उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तावित नई योजना उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026 को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सप्लीमेंटरी योजना के तहत मंजूरी।



