देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू०जी०सी० वेतनमानों में कार्यरत् पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01 जनवरी, 2024 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 46 को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।
कार्मिकों को दिनांक 01.01.2024 से 29.02.2024 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 01.03.2024 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से कार्मिकों को चुनाव आचार संहिता लागू होने एवम होली के त्योहार से पूर्व महंगाई भत्ते को 46% से बढ़ाकर 50% किए जाने पर मुख्यमंत्री एवं शासन के उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया है । प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे विगत दो दिनों से उक्त शासनादेश जारी कराए जाने हेतु शासन में लगे हुए थे, जिसके क्रम में उनके द्वारा कल सचिव मुख्यमंत्री से एवं आज स्वयं परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से उनके आवास मुख्य सेवक सदन में मुलाकात की थी, और मुख्यमंत्री ने शाम तक महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने हेतु आश्वस्त किया गया था ।