चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर रोक
शासन ने इन आरोपों में 25 जनवरी को किया था बर्खास्त
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर रोक लगी दी है।
शासन ने 25 जनवरी को रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया था। शासन ने यह कार्रवाई 2012-13 के दौरान नंदादेवी राजजात यात्रा के 60 में से 30 कार्यों के टेंडर में गड़बड़ी करने के मामले में की थी।
बता दें कि पूर्व प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट की शिकायत पर शासन ने 27 अक्तूबर 2014 को चमोली के तत्कालीन जिलाधिकारी को प्रारंभिक जांच के आदेश दिए थे। डीएम को मुख्य विकास अधिकारी ने 12 फरवरी 2015 को रिपोर्ट सौंपी।
भण्डारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के 25 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। भंडारी ने याचिका में कहा कि सरकार ने जांच करने में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। जांच में पंचायती राज नियमावली का उल्लंघन किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वह निर्वाचित पदाधिकारी हैं और उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के कारण फंसाया जा रहा है। एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया गया।
आज हाईकोर्ट की वैकेशन कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है।