अदालत

अंकिता भंडारी हत्याकांडः पुलकित आर्य, सौरभ भाष्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद

कोटद्वार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों ही आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों ही दोषियों रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 50-50 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, सरकार द्वारा पीड़िता के परिजनों को चार लाख का प्रतिकर दिया जाएगा।

जनपद पौड़ी के अंतर्गत ग्राम डोभ-श्रीकोट निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी लक्ष्मणझूला स्थित वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। नौकरी शुरू करने के करीब बीस दिन बाद ही वह 18 सितंबर 2022 को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। अंकिता के पिता ने 20 सितंबर को रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य के साथ ही रिसॉर्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित (पुलकित) गुप्ता पर उनकी पुत्री को गायब करने का आरोप लगाते हुए उदयपुर पल्ला पटवारी चैकी में तहरीर दी। इसी दिन रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य ने उदयपुर पल्ला पटवारी चैकी में युवती की गुमशुदगी दर्ज करवा दी।

जिलाधिकारी के आदेश से यह मामला नियमित पुलिस को हस्तांतरित हो गया और जांच लक्ष्मणझूला थाने के सुपुर्द को दिया गया। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रिसार्ट स्वामी पुलकित आर्य, रिसार्ट प्रबंधक सौरभ भाष्कर व सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता उर्फ पुलकित को गिरफ्तार किया था। तीनों पर युवती की हत्या, अपराध के साक्ष्य गायब करने व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आरोप थे।

पुलिस ने 22 सितंबर को पुलकित, अंकित व सौरभ को गिरफ्तार कर दिया। पुलकित आर्य इस समय अल्मोड़ा, अंकित देहरादून व सौरभ टिहरी जेल में बंद है। पूछताछ में आरोपितों ने युवती के कुनाव पुल के समीप चीला नहर में गिरने की बात कही। जिसके बाद पुलिस ने चीला नहर में युवती की तलाश शुरू कर दी। 24 सितंबर को युवती का शव घटनास्थल से 13 किलोमीटर दूर चीला नहर बैराज इंटेक से बरामद किया गया। इधर, शासन ने मामले की जांच को एसआईटी गठित कर दी। एक अक्टूबर को एसआईटी ने आरोपितों का पुलिस रिमांड लिया और दो अक्टूबर को घटनास्थल पर जाकर पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया।

30 जनवरी 2023 को पुलिस ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिए। 18 मार्च 2023 को न्यायालय ने एसआईटी की ओर से दिए गए आरोप पत्र में तीनों आरोपितों पर हत्या (धारा 302), अपराध के साक्ष्य गायब करना (धारा 201) व अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम (5(1)बी) के तहत आरोप तय कर दिए। जबकि धारा 120-बी को हटा दिया।
28 मार्च 2023 से मामले में सीजन ट्रायल शुरू हुआ। एसआईटी की ओर से दिए गए आरोप पत्र में 97 गवाह रखे गए थे। हालांकि, सीजन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की ओर से 13 गवाहों की सूची न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें से चार गवाह प्रस्तुत हुए। करीब 26 माह तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार 30 मई को आरोपित दोषी साबित हुए।

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