देहरादून। सचिव निर्वाचन दिलीप जावलकर ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर चुनाव काम में लगे अधिकारियों या कर्मचारियों को चुनाव के दौरान दुर्घटना होने पर मुआवजा दिए जाने के बारे में निर्देश दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि अधिकारी/कर्मचारी के चुनाव ड्यूटी के दौरान सामान्य रुप से मृत्यु होने पर उनके परिजन को 15 लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी जाए। किसी अधिकारी एवं कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान उपद्रव, सड़क दुर्घटना, कोविड-19, बम विस्फोट एवं घातक हथियार के हमले से मृत्यु होती है, तो उनके परिजन को सामान्य रूप से दी जाने वाली मुआवजे की दोगुनी राशि 30 लाख रुपये उपलब्ध करवाई जाए।
पत्र में कहा गया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी/कर्मचारी के सामान्य दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर 7 लाख 50 हजार की राशि मुआवजे के रूप में दी जाएगी। चुनाव कार्य में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी के शरारती एवं उग्रवादी तत्वों के कारण हुई दुर्घटना में स्थाई अपंगता के मामले में मुआवजा राशि दोगुनी 15 लाख रुपये दी जाएगी।