नई दिल्ली। आज के वक्त में हैकिंग एक आम समस्या हो चुकी है। ऐसे में कई मौकों पर फोन हैक हो जाता है, या फिर कई मौकों पर वॉट्सऐप और सोशल मीडिया हैकिंग की खबरें सामने आती हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है, तो आपको उसकी कैसे ऑनलाइन शिकायत करना चाहिए? आइए जानते हैं?
सबसे पहला ऑप्शन
सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आपको नजदीकी थाने में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करनी होती है, लेकिन कई बार आप ऐसे हालात में होते हैं, जहां नजदीकी थाना विजिट करना आसान नहीं होता है। ऐसे हालात में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।
कैसे ऑनलाइन हैकिंग की रिपोर्ट करें दर्ज
- सबसे पहले आपको अपने स्टेट की साइबर फ्रॉड वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हैं, तो आपको UPPolice.gov.in वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- यहां आपको साइबर क्राइम का ऑप्शन दिखेगा।
- जिस पर क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा, जिसमें तीन ऑप्शन दिखेंगे।
- पहले ऑप्शन में आपके इलाके के साइबर क्राइम रिपोर्ट करने वाले थाने का सीयूजी नंबर और ईमेल दिखेगा।
- इन नंबर पर आप फोन या फिर ईमेल करके अपनी साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
नेशनल साइबर क्राइम
- इसके साथ ही आप Cybercrime.gov.in पर क्लिक करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- इस पर क्लिक करने पर तीन ऑप्शन दिखेंगे।
- इसमें एक महिला और बच्चों के खिलाफ, दूसरा वित्तीय फ्रॉड और तीसरा अन्य साइबर क्राइम का ऑप्शन होगा।
- इसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
- इसके लिए Register a complaint ऑप्शन पर टैप करना होगा।
- फिर File a complaint पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद I Accept ऑप्शन पर टैप करना होगा।
- अगर आप नए यूजर्स हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होगा।
- इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन टैप करना होगा।
- इसके लिए सबसे पहले State सेलेक्ट करना होगा।
- फिर Email Id और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद कैप्चा कोड और ओटीटी दर्ज करना होगा।
- इस तरह आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
- इसके बाद आप साइबर क्राइम रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं।