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हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने लिया फैसला
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9 मार्च से 23 मार्च तक चलनी थी अभिलेख सत्यापन कार्रवाई
देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलटी अध्यापक के अभिलेख सत्यापन की कार्रवाई स्थगित कर दी है। उल्लेखनीय है कि 9 मार्च से 23 मार्च तक विषयवार चयनित शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन किया जाना था।
आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट में दायर रिट (याचिका संख्या-308/एसएस/2022) सुनीता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में न्यायालय के 25 फरवरी को पारित आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापक एलटी के विभिन्न विषयों के अभिलेख सत्यापन कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आयोग का पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कार्यवाही की जा रही है।