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Breaking News: सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

  • सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक 

  • सीएम धामी ने कहा- महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं

नई दिल्ली। उत्तराखण्ड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में एक याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर आज सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया ।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

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